अमित यादव/सिवान : कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को 21 दिनों यानि 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉक डाउन कर दिया गया है। इस अवधि में आवश्यक सुविधाएं के लिए सरकार द्वारा छूट दिया गया है जिसमे अस्पताल, केमिस्ट की दुकानें, किराना दुकाने, सब्जी और फल की दुकानों को खोलने की छूट दी गयी थी।

सिवान में भी सभी आवश्यक सुविधाओं को छूट दी गयी थी लेकिन आज जिला प्रशासन द्वारा इसमे कटौती करते हुए किराना , सब्जी और फल की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोलने का आदेश जारी किया गया है। अगर इस अवधि के बाद कोई भी दुकानदार दुकान खोलता है तो उसपर सख्त कानूनी कार्यवाई की जाएगी। साथ ही लॉक डाउन में बाइक पर घूमने वालो को लेकर भी सख्त कार्यवाई के आदेश दिए गए है साथ ही उनके बाइक को जब्त कर थाने में लगाया जाएगा।